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जांजगीर जिले मे पदस्थ सहायकसहायक जिला परियोजना अधिकारी
(मूल पद व्याख्याता) को प्रधानपाठक पदोन्नति पदस्थापना मे लेन देन करने के आडियो वायरल होने पर डीपीई से नोटिस जारी कर सात दिवस मे जवाब माँगा है संतोषजनक जवाब नही मिलने पर कड़ीअनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गईहै।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। आपके विरूद्ध सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा द्वारा एक सहायक शिक्षक (एल.बी.) की प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला पद पर पदोन्नति एवं पदस्थापना हेतु राशि की मांग व लेन-देन के संबंध में “आडियो रिकार्डिंग” के साथ शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकार आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतना परिलक्षित होता है।
आपका उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
अतः उक्त संबंध में अपना प्रतिवाद “07 दिवस” में जिलाशिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा के
।माध्यम से संचालनालय में प्रस्तुत करें निर्धारित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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