कर्मचारी आंदोलन

वेतन विसंगति दूर करने से नहीं बल्कि प्रथम नियुक्ति से सेवागणना करने से होगा शिक्षाकर्मियों की समस्त समस्याओं का समाधान……


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वेतन विसंगति दूर करने से नहीं बल्कि प्रथम नियुक्ति से सेवागणना करने से होगा शिक्षाकर्मियों की समस्त समस्याओं का समाधान……
“शिक्षक एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़” संघ के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने राज्य सरकार को लिखा पत्र….

रायपुर // –
शिक्षक एलबी संवर्ग की समस्त समस्याओं, के समाधान के लिए, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवागणना कर, समस्त लाभ देने को ही, समस्त समस्याओं का समाधान बताते हुए, संघ के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने राज्य के महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उईके, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिक्षमंत्री प्रेमशाय सिंह टेकाम, मुख्यसचिव अमिताभ जैन, शिक्षा सचिव एवं संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय सहित सरकार के समस्त मंत्रियों एवं आला अफसरों को पत्र लिखकर मांग किया है कि राज्य के समस्त सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना कर समस्त लाभ दिया जाए।
जिसमे प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवागणना कर दस साल में प्रथम एवं बीस साल में द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान तथा प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवागणना कर पुरानी पेंशन बहाली लागू करना है।
इसी से शिक्षक एलबी संवर्ग की समस्त समस्याओं का स्थाई समाधान होगा।
देखिए क्या लिखा गया है पत्र में……

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प्रति,
(01) महामहिम माननीय अनुसुइया उइके जी,
महामहिम माननीय राज्यपाल,
राजभवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
(02) माननीय श्रीमान भूपेश बघेल जी,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
छत्तीसगढ़ शासन।
(03) माननीय श्रीमान प्रेमसाय सिंह टेकाम जी,
माननीय शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य शासन।
(04) माननीय श्रीमान मुख्य सचिव महोदय,
मंत्रालय महानदी भवन,
छत्तीसगढ़ राज्य शासन।
(05) माननीय श्रीमान शिक्षा सचिव महोदय,
मंत्रालय महानदी भवन
छत्तीसगढ़ राज्य शासन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)।
(06) माननीय श्रीमान संचालक महोदय,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इंद्रावती भवन, अटल नगर,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :- राज्य के समस्त सहायक शिक्षक/ शिक्षक/व्याख्याता एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता मानते हुए, सेवा गणना कर समस्त लाभ देने बाबत।

महोदय जी,
उपरोक्त विषयांतर्गत, छत्तीसगढ़ प्रदेश में विगत 1995 एवं 1998 अर्थात अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से शिक्षक एलबी संवर्ग जो कि पूर्व में शिक्षाकर्मी वर्ग तीन, शिक्षा कर्मी वर्ग दो, एवं शिक्षा कर्मी वर्ग एक के नाम से जाने जाते थे। इन सबको तत्कालीन राज्य सरकार ने विगत 2018 से, शिक्षा विभाग में संविलियन किया है।
संविलियन के समय सरकार ने हमारी विगत 20 – 22 सालों की सेवाओ को पूर्णत: शून्य कर दिया है, जबकि हम राज्य शासन के आदेशो और निर्देशों पर ही जिला और जनपद के द्वारा चुने हुए शिक्षक संवर्ग थे। जो कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में नियमानुसार कार्य करते रहे है।
हमारी सेवाओं को शून्य किए जाने से हमें बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस प्रकार हमारी पुरानी सेवाओं को शून्य करना पूर्णता गलत, अनुचित, अव्यवहारिक एवं असंवैधानिक है।
विगत 2018 में राज्य सरकार ने विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं शिक्षक संवर्गो के राय को जाने एवं सुने बगैर, शिक्षक संगठनों से सलाह मशविरा किए बगैर ही, राज्य शासन ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए एवं अपने अधिकारो का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों की पुरानी सेवाओं को पूर्णतः शून्य कर दिया है।
जो कि यह कदम माननीय भारतीय संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का खुला उल्लंघन है। क्योंकि भारतीय संविधान में हमें स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सहित शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलाकर कुल छह मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों की विगत 20 – 22 सालों की सेवाओं को शून्य करना भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन, एवं राज्य के कर्मचारियों का राज्य सरकार द्वारा खुलेआम शोषण है।
माननीय महोदय जी हम वर्तमान राज्य शासन से विनम्र अपील और आग्रह करते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक/शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त सेवाओं को बहाल करते हुए, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर, समस्त प्रकार का लाभ दिया जाए जो कि प्रमुख बिंदु निम्न है :-
(01) क्रमोन्नति वेतनमान :-
———————————
माननीय महोदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि राज्य के सहायक शिक्षक/शिक्षक व्याख्याता एलबी संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करते हुए शिक्षा विभाग के नियम अनुसार 10 वर्ष में प्रथम एवं 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए।
चूंकि पूर्व में हमें विगत 2011 से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में क्रमोन्नति वेतनमान दिया जा रहा था। जिसे 2013 में शिक्षकों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान जारी होने पर क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जिससे हमें बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।
अतः 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से क्रमोन्नति वेतनमान जो निरस्त किए गए हैं उसे पंचायत विभाग से ही पुनः आदेश जारी कर 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से पुनर्जीवित करते हुए 2013 की तिथि से पुनः गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए। एवं इनकी एरियर्श राशि समस्त सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता एलबी संवर्ग के खाते में आहरण की जाए जिससे कि हम शिक्षक एलबी संवर्ग को न्याय मिल सके।

(02) प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन की गणना :-
———————————————————
माननीय महोदय जी, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य के समस्त कर्मचारियों की नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, क्योंकि हम विगत 20-22 और 25 वर्षों से राज्य सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं अतः पेंशन में हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संविलियन के पूर्व प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त सेवाओं की गणना की जाए तथा प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर, वरिष्ठता प्रदान करते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। जिससे कि उक्त योजना का पूरा लाभ हमे मिल सके।

अतः माननीय महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि राज्य के समस्त सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाओं की वरिष्ठता का गणना करते हुए तथा संविलियन पूर्व समस्त सेवाओं को प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए, क्रमोन्नति वेतनमान एवं पुरानी पेंशन योजना सहित समस्त प्रकार का लाभ प्रदान करने की महान कृपा करेंगे।
…………. सधन्यवाद!

प्रतिलिपि :-
(01) माननीय महामहिम मुख्य न्यायाधीश,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
(02) माननीय महामहिम मुख्य न्यायाधीश,
माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आवेदक
जाकेश कुमार साहू
प्रदेशाध्यक्ष
सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़
मो.नंबर – 9340297363
निवास – ग्राम बखरूटोला, पोस्ट – बम्हनी चारभाठा, तहसील + विकासखंड – छुरिया, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)।


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