शिक्षा सत्र के मध्य में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों को सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति देने का आदेश शासन ने जारी किया, छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री से की थी मांग, प्रदेश अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने शिक्षा मंत्री का आभार जताया
रायपुर।पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (31 जनवरी 2024) :
छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस की मांग पर शासन ने शिक्षा सत्र के मध्य में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रहे डॉक्टर आलोक शुक्ला एक वर्ष पहले तुगलकी फरमान जारी कर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था जिसके कारण बीच शिक्षण सत्र में शिक्षक के सेवा निवृत होने से शिक्षा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था।
स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य) तक को शिक्षा सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। यदि कोई सेवा निवृत्त शिक्षक पुनर्नियुक्ति से इंकार करता है तो उसे पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
छात्र हित को देखते हुए इस सम्बंध में छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला ने स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर मांग किया था कि शिक्षा सत्र के मध्य में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों को उनके आवेदन एवं विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर डॉ. रमन सिंह सरकार द्वारा वर्ष 2012 में लिए गए कैबिनेट के निर्णय के तहत शिक्षा सत्रांत अर्थात 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2022-23 तक जारी रही किंतु वर्ष 2023-24 में बिना किसी आदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला के तुगलकी निर्णय के आधार पर इसे बंद कर दिया गया था, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए छात्र हित में पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था तत्काल लागू किए जाने की मांग स्कूल शिक्षा मंत्री से की गई थी। छात्र हित में शासन द्वारा लिए गए इस निर्णय का जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला संयोजक सुरेन्द्र सिंह, महासचिव सत्य नारायण जायसवाल सहित संगठन के समस्त पदाधिकारियों एवं समस्त शिक्षकों ने स्वागत किया है।
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